PM-RAHAT Scheme’s Guidelines
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अब, अतः, सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय इस अजधसूचना के उपाबंध के अनुसार “सड़क िुर्गटना पीजड़तों का नकिी रजहत उपचार स्ट् कीम , 2025” के जलए मागगििगक जसद्ांत अजधसूजचत करता है और यह https://morth.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।
Who this is for
दकसी भी सड़क पर मोटर यान (“ सड़क िुर्गटना ”) के प्र योग के कारण हु ई सड़क िुर्गटना का पीजड़त कोई भी व्य जि , जिसे अस्ट्पताल में भती होने जितनी चोटें लगी हैं , इन मागगििगक जसद्ांत के अनुसार स्ट् कीम के अधीन नकिी रजहत उपचार का लाभ पाने का हकिार होगा।
Important to know
जिन पीजड़तों को िुर्गटना के समय से 24 र्ं टे के बाि पहली बार अस्ट्पताल में भती कराया गया है , उन्हें इस स्ट् कीम के अंतगगत पात्र नहीं माना िाएगा। कोई भी व्य जि सड़क िुर्गटना की सूचना िेने के जलए आपातकालीन प्र जतदिया सहायता प्र णाली ( ईआरएसएस ) / 112 हेल्पलाइन पर डायल कर सकता है ( उपाबंध में जचत्र 3 िेखें ) ।
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Source last read: 3 Oct 2026